Smart Ration Card बनवाने के लिए अब देने होंगे कितने रुपए
सार
- डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाने के लिए लगेगा 25 रुपये का शुल्क
- शासन ने जारी की नए राशन कार्ड बनाने की गाइड लाइन
विस्तार
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नए स्मार्ट राशन कार्ड बनवाने के लिए कार्डधारक को 17 रुपये का शुल्क देना होगा।
उत्तराखंड शासन ने स्मार्ट राशन कार्ड की गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत यदि राशन कार्ड खो गया या खराब हो गया, तो डुप्लीकेट कार्ड के लिए 25 रुपये का शुल्क लगेगा।
प्रदेश में सस्ता राशन लेने के लिए वर्तमान में प्रचलित राशन कार्डों की अवधि वर्ष 2018 में समाप्त हो चुकी हैं। अब सरकार की ओर से राज्य में पोर्टेबिलिटी राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं।
इसके लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने नए स्मार्ट राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
शासन की ओर से सभी जिलों को जारी गाइडलाइन के अनुसार अंत्योदय, प्राथमिक परिवार व राज्य खाद्य योजना के तहत बनने वाले राशन कार्डों में एकरूपता रहेगी।
नए राशन कार्ड और नवीनीकरण के लिए उपभोक्ता को 17 रुपये का शुल्क देना होगा। जबकि डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाने के लिए 25 रुपये का शुल्क देना होगा।
उत्तराखंड शासन ने स्मार्ट राशन कार्ड की गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत यदि राशन कार्ड खो गया या खराब हो गया, तो डुप्लीकेट कार्ड के लिए 25 रुपये का शुल्क लगेगा।
प्रदेश में सस्ता राशन लेने के लिए वर्तमान में प्रचलित राशन कार्डों की अवधि वर्ष 2018 में समाप्त हो चुकी हैं। अब सरकार की ओर से राज्य में पोर्टेबिलिटी राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं।
इसके लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने नए स्मार्ट राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
शासन की ओर से सभी जिलों को जारी गाइडलाइन के अनुसार अंत्योदय, प्राथमिक परिवार व राज्य खाद्य योजना के तहत बनने वाले राशन कार्डों में एकरूपता रहेगी।
नए राशन कार्ड और नवीनीकरण के लिए उपभोक्ता को 17 रुपये का शुल्क देना होगा। जबकि डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाने के लिए 25 रुपये का शुल्क देना होगा।
नए स्मार्ट राशन कार्ड पर जिलापूर्ति अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। नया कार्ड बनवाते समय पुराना राशन कार्ड धारक को जमा करना होगा।
पुराने राशन कार्डों को जिलाधिकारी की ओर से नामित मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नष्ट किया जाएगा।
पुराने राशन कार्डों को जिलाधिकारी की ओर से नामित मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नष्ट किया जाएगा।
एक कार्ड में दस यूनिट
नए राशन कार्ड में अधिक से अधिक दस यूनिट तक दर्ज हो सकेंगे। यदि किसी परिवार में सदस्यों की संख्या 10 से अधिक है तो ऐसे कार्ड धारक को अलग से दूसरा कार्ड बना कर दिया जाएगा।
पहले चरण में उन्हीं राशन कार्ड धारकों को नए कार्ड बनेंगे, जिनमें सभी सदस्यों का आधार नंबर का सत्यापन किया गया है।
प्रदेश में नए स्मार्ट राशन कार्ड बनाने के लिए सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। शीघ्र ही स्मार्ट कार्ड योजना का शुभारंभ किया जाएगा।

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